PUNJAB POLICE के बड़े अधिकारी (I.G.P) को 8 माह की सज़ा KIDNAPPED का पाया गया दोषी

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) गौतम चीमा को आज सीबीआई की एक अदालत ने 2014 में घोषित अपराधी सुमेध गुलाटी के अपहरण और अतिक्रमण से जुड़े एक आपराधिक षड्यंत्र मामले में 8 महीने की जेल की सजा सुनाई।


भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारी अजय चौधरी और अधिवक्ता वरुण उतरेजा को भी 8-8 महीने की सजा सुनाई गई। यह मामला गुलाटी के अवैध अपहरण के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे कथित तौर पर फेज 1 पुलिस स्टेशन से अस्पताल ले जाया गया था। गुलाटी उसी साल धोखाधड़ी के एक मामले में रियल एस्टेट एजेंट देविंदर गिल के साथ सह-आरोपी थे।
रियल एस्टेट एजेंट देवेंद्र सिंह गिल और उनकी पत्नी क्रिकपी खेरा ने दावा किया था कि आईजीपी चीमा ने एक संयुक्त संपत्ति उद्योग में लाभ-साझाकरण को लेकर विवाद के बाद उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए। सीबीआई की वकील लिसा ग्रोवर ने फैसले की पुष्टि की।

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