वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
देश में मत डालने के लिए संविधान में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, जबकि, एसजीपीसी चुनाव में 21 वर्ष हैं। इस पर सवाल खड़े करते एक याचिकाकर्ता में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली। अदालत ने याची से पूछा है कि अन्य धार्मिक संस्था में 21 वर्ष आयु निर्धारित है या नहीं। इस पर न्यायालय से जवाब मांगते हुए, सुनवाई को स्थगित कर दिया।
फिरोजपुर निवासी हरमनप्रीत कौर व अन्य ने याचिका दायर कर एसजीपीसी चुनाव में वोट के लिए 21 साल की न्यूनतम उम्र तय करने को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार देश के आम चुनाव में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम 18 साल की उम्र है लेकिन एसजीपीसी के चुनाव के लिए 21 साल है जो अनुचित है।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त को आदेश दिया जाए कि वोटर के तौर पर पंजीकरण के लिए तय की गई न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को बदला जाए। जिस प्रकार देश में 18 वर्ष की आयु आम चुनाव में वोट डालने के लिए तय की गई है उसी तर्ज पर एसजीपीसी चुनाव के लिए मतदाताओं की आयु तय की जाए।