एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सिद्धू की जेड प्लस सुरक्षा बहाल करने के वादे के बावजूद ऐसा न करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को सिद्धू की सुरक्षा की समीक्षा कर अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा घटाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जेल से रिहा होने के बाद पंजाब सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा घटाई थी।
दाखिल याचिका में यह कहा गया
दाखिल याचिका में नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया है कि उन पर खतरे का आकलन करने के बाद केंद्र सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा दी थी। बीते वर्ष उन्हें रोड रेज केस में एक साल की सजा सुनाई गई थी। उनके जेल में मौजूद होने के चलते सुरक्षा वापस ले ली गई थी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने तब उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि जब वह अपनी सजा को पूरा कर जेल से आएंगे तो उनको दी गई पहले वाली सुरक्षा को बहाल कर दिया जाएगा। जब याची जेल से रिहा हुआ तो जेड प्लस के स्थान पर सुरक्षा में कटौती कर वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई।
अज्ञात व्यक्ति घुस आया था
सिद्धू ने बताया कि उनके जेल से वापस आने के बाद अचानक एक दिन उनके घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसने का प्रयास किया। याची की शिकायत पर इस मामले में पटियाला पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। याची ने कहा कि उसे वर्तमान में दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है और उन पर खतरे को देखते हुए जेड प्लस सुरक्षा को बहाल किया जाए।

