STRICT…….. बात मानें पंजाब सरकार …….. अन्यथा भरे 50 हज़ार ……..यह था हाई-कोर्ट का आदेश

PUNJAB & HARYANA HIGH COURT SNE IMAGE

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हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव के आदेशों का पालन न करने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 दिनों में चुनावों के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई, तो पंजाब सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस मामले में 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम और म्युनिसिपैलिटी चुनावों में देरी पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्य सचिव सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।


…….. यह था आदेश


हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को अपने आदेश में पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह 15 दिनों के भीतर पांच नगर निगमों और 42 म्युनिसिपैलिटी के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह अधिसूचना बिना किसी नई वार्डबंदी के जारी की जानी चाहिए।

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