BIG BREAKING…………नहीं मिली राहत केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से , यह याचिका हुई अस्वीकार, जानिए, कितनी तारीख को करना होगा आत्मसमर्पण

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वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली। 

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। दरअसल, केजरीवाल ने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले हैं। 

उच्च न्यायालय ने कहीं यह प्रमुख बात

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए याचिका विचारणीय नहीं है। 28 मई को, जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने “अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर” के लिए पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक ​​कि कैंसर का संकेत है। अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून की बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो कि उनके जेल लौटने की निर्धारित तिथि है।

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