BIG NEWS……दोषी ठहराया गया सज्जन कुमार, पहले से जेल में है बंद

वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली। 

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरस्वती विहार में दो लोगों की हत्या के सिलसिले में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को हत्या का दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि कुमार को दंगा, डकैती, जान से मारने या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास, गैर इरादतन हत्या करने और एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में पीड़ित के घर को जलाने का भी दोषी ठहराया गया है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने पूर्व कांग्रेस सांसद को दोषी ठहराए जाने के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि कुमार (79) पहले से ही एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। वह 31 दिसंबर, 2018 से जेल में हैं, जब उन्होंने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी में राज नगर पार्ट I क्षेत्र में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें 1-2 नवंबर, 1984 को 5 सिख मारे गए थे और राज नगर पार्ट II में एक गुरुद्वारा जला दिया गया था। उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि और सजा आदेश के खिलाफ उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।


बता दें कि 20 सितंबर, 2023 को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित एक मामले में सज्जन कुमार को “संदेह का लाभ” देते हुए बरी कर दिया था। उनके बरी होने के खिलाफ राज्य की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। 1984 के दंगों के दौरान जनकपुरी इलाके में एक गैर इरादतन हत्या के सिलसिले में कुमार के खिलाफ चौथा मामला 18 फरवरी को साक्ष्य के लिए विशेष न्यायाधीश बावेजा के समक्ष सूचीबद्ध है।


बता दें कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सिख थे।

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