अमृतसर से जुड़ी बड़ी खबर——-सुखबीर बादल, वल्टोहा अदालत में हुए पेश, भरा जमानती बांड, कहा—राजनीति से जुड़ा है मामला, आप दे रही हवा…न्यायपालिका पर है पूरा विश्वास, मिलेगा इंसाफ

एसएनई नेटवर्क.अमृतसर।  

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पंजाब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल गुरुवार को अदालत में पेश हुए। उनके साथ पूर्व विधायक विरसा सिंह वलटोहा भी थे। इन दोनों नेताओं के खिलाफ एक मामले को लेकर अमृतसर की स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। आरोप है कि दोनों नेता एक बार भी अदालत में नहीं पेश हुए। बताया जा रहा है कि उक्त नेताओं ने दोबारा से जमानती बांड भरा। अगली तारीख 29 नवंबर को दोनों को अदालत में पेश होने के लिए बोला गया। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते इसे राजनीतिक साजिश करार बताया ।सुखबीर बादल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उन पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए झूठा केस डाला था। अब, जबकि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है, तो उक्त पार्टी की सरकार  इस मामले को हवा दे रही है। वहीं, उन्होंने इस दौरान न्यायपालिका पर अपना विश्वास जताया और कहा कि न्यायपालिका उन्हें इंसाफ दिलाएगी।


क्या था पूरा मामला, जानिए, इस रिपोर्ट में
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1 अगस्त 2021 को थाना ब्यास में सुखबीर बादल के खिलाफ ब्यास दरिया में माइनिंग कर रही फ्रेंड्स एंड कंपनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके, बाद थाना ब्यास में उनके खिलाफ कंपनी के वर्करों को डराने और कोविड नियमों की अनदेखी करने का मामला दर्ज कर लिया था। थाना ब्यास ने सुखबीर बादल व उनके साथ आए हुए व्यक्तियों के खिलाफ 269, 270, 188, 341, 506 आईपीएस के अलावा 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत मामला दर्ज किया गया था।


आदेशों के बाद भी नहीं हुए थे पेश
मिली जानकारी के अनुसार पहले यह मामला बाबा बकाला साहिब कोर्ट में चलाया गया था, लेकिन सुखबीर बादल के सांसद होने के चलते इसे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा गया। जहां चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे देखना शुरू किया है। बार-बार बुलाने पर भी सुखबीर बादल ने सम्मन रिसीव नहीं किए। जिसके चलते 10 अक्टूबर का सुखबीर बादल व विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ आज 3 नवंबर के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।

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