वरिष्ठ पत्रकार.होशियारपुर।
रविवार को सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब तेजी से प्रसारित हो रहा है। पता चला है कि वीडियो पंजाब के जिला होशियारपुर का है। एक निजी स्कूल के छात्र के केस को बुरी तरह से पकड़ कर उसे प्रमुख अध्यापिका पीटते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मामले के जांच के आदेश जारी कर दिए है। वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। किंतु सोशल मीडिया में रविवार को खूब तेजी से प्रसारित हुआ।
चूंकि, मामला सिख समुदाय से जुड़ा है, इसलिए सिख संगठन से लेकर समाजसेवी संस्थाओं ने प्रुमख अध्यापिका के इस कार्य को लेकर कड़ी निंदा करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पता चला समाजसेवी तथा सिख संगठन आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। परिवार को भरोसा देकर आए है कि वह उनके साथ इस लड़ाई में खड़ा है।
क्या था पूरा मामला
वीडियो के मुताबिक बच्चे ने कॉपी में गलत लिखा था। इसके बाद प्रिंसिपल ने उसे 3 थप्पड़ मारे। बच्चा दोबारा सही लिखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो गलत लिख देता है। प्रिंसिपल बच्चे के बालों का जूड़ा पकड़ती है और जोर से खींचती है। इस पर बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। प्रिंसिपल उसे कहती है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते। इसके बाद उसे 2 थप्पड़ और मारती है। प्रिंसिपल फिर उसे बताते हुए कहती है, नहीं ऐसे नहीं, रहने दो। प्रिंसिपल पेंसिल फेंक देती है और कहती है- तुम मुझे पेंसिल क्यों दे रहे हो।
इस धारा के अधीन हो सकती है कानूनी कार्रवाई
कानून से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि टीचर ने बच्चे के साथ मारपीट की वो बिल्कुल गलत है। अब अदालत ने सख्त तौर पर कह रखा है कि कोई भी अध्यापक बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकता है। इस मामले में टीचर पर छात्रा के साथ मारपीट करने के आरोप में बीएनएस की धारा 115(2) के तहत मामला दर्ज हो सकता है। बीएनएस की धारा 115(2) के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपी को एक साल के कारावास और जुर्माने की सजा भी हो सकती है।