वरिष्ठ पत्रकार.जालंधर।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक तथा मुख्यमंत्री के खास शीतल अंगुराल को तगड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने शीतल अंगुराल की जमानत रद्द करने के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दी है। दरअसल, पिछले दिनों सीजेएम अमित गर्ग ने शीतल अंगुराल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। सीजेएम ने अपने आदेश में लिखा था विधायक शीतल अंगुराल को गिरफ्तार करके तत्काल अदालत में पेश किया जाए।
गिरफ्तारी की तलवार लटकी
विधायक शीतल अंगुराल ने निचली कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए शीतल अंगुराल की जमानत याचिका रद्द कर दी। अब फिर से शीतल अंगुराल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल के पास सिर्फ हाई कोर्ट (पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय) का रास्ता बचा है।
यह था पूरा मामला
जालंधर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने वेस्ट हलके से AAP विधायक शीतल अंगुराल के हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश न होने पर सख्त एक्शन लिया था । कोर्ट ने विधायक के खिलाफ 10 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर 24 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।