सिमरजीत सिंह बैंस को अदालत से दुष्कर्म मामले में मिली बड़ी राहत…….3 फरवरी तक गिरफ्तारी की लगी रोक

अदालत ने जताया कि चुनाव अभियान दौरान प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई राजनीति भावना

एसएनई न्यूज़.लुधियाना।

लोक इंसाफ पार्टी (लिप) के संयोजक सिमरजीत सिंह बैंस समेत कुल सात अपराधियों को दुष्कर्म  को मामले में देश की सर्वाच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। इन सबकी गिरफ्तारी पर 3 फरवरी तक रोक लग गई। अदालत ने इस दौरान जतया कि चुनाव दौरान प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई राजनीति भावना का संकेत है। अदालत का संकेत पंजाब सरकार पर था। उन्होंने बताया कि पूर्व मजीठिया अब बैंस के मामले में सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व ही कार्रवाई करना, इस बात की ओर संकेत है कि राजनीति की भावना। यह एक प्रकार से बिल्कुल गलत है तथा लोकतंत्र में गलत संदेश जाएगा।

सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ स्थानीय महिला ने पिछले साल स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बैंस के साथ कुल सात अन्य भी शामिल थे। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया था कि तुरंत सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामला दर्ज होने के उपरांत किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

अदलात में फिर पीड़िता के अदिवक्ता ने अपील की तथा अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद पुलिस को अदालत में तलब किया गया। अदालत में पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया कि घर जाने पर कथित अपराधी, उन्हें मिलें हैं। 

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