सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला………. 2 को सज़ा, 8 बरी

SIDHU MOOSAEWALA

वरिष्ठ पत्रकार.मानसा। 

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मानसा जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करते एक गैंगस्टर और बर्खास्त पुलिस अधिकारी को सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। मामला पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले में गैंगस्टर दीपक टीनू को 2 साल की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना और सीआईए स्टाफ के बर्खास्त इंचार्ज प्रीतपाल सिंह को एक साल 11 महीने की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं इस आरोपी 8 लोगों को बरी कर दिया है।


सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद गैंगस्टर दीपक टीनू एक अक्टूबर 2020 को सीआईए स्टाफ की पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इस घटना के बाद डीजीपी पंजाब ने सीआईए स्टाफ इंचार्ज प्रितपाल सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बिट्टू से एक अवैध पिस्टल, चिराग से 2 और प्रितपाल सिंह की रिहायश से 3 पिस्टल बरामद किए गए थे।

..जानिए, कौन-कौन थे शामिल


पुलिस ने दीपक टीनू के पुलिस हिरासत से फरार करने में उसकी मदद के आरोप में उसकी महिला मित्र जितेंद्र ज्योति, दीपक टीनू के भाई चिराग, कुलदीप कोहली, बिट्टू, राजिंदर गोरा, सुनील लोहिया, सर्वजोत सिंह व राजवीर सिंह को नामजद किया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया है।

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