BREAKING NEWS–पूर्व SSP सहित कई पुलिस कर्मचारी दोषी करार….जानिए, क्या था मामला

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वरिष्ठ पत्रकार.मोहाली। 

मोहाली की सीबीआई अदालत ने 18 साल पुराने मोगा सेक्स रैकेट मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मोगा के पूर्व एसएसपी देविंदर सिंह गरचा, एसपी (मुख्यालय) परमदीप सिंह संधू और दो अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। सजा की अवधि 4 अप्रैल को सुनाई जाएगी।पूर्व अकाली दल मंत्री के बेटे बरजिंदर सिंह उर्फ ​​मक्खन और सुखराज सिंह को मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।


2007 के कुख्यात मोगा सेक्स स्कैंडल ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि इसमें हाई-प्रोफाइल राजनेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे, जो अमीर युवकों को देह व्यापार के मामले में फंसाकर उनसे जबरन वसूली करते थे। आरोपी पुलिस अधिकारियों ने दो महिलाओं के बयानों से आरोपियों के नाम हटाने के लिए अवैध रिश्वत ली।
एक नाबालिग लड़की को शुरू में क्षमादान दिया गया और वह सरकारी गवाह बन गई, लेकिन बाद में मुकदमे के दौरान वह अपने बयान से पलट गई। एक अन्य प्रमुख गवाह मंजीत कौर की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।


गौरतलब है कि गरचा और संधू ने बाद में बल से सेवानिवृत्त होने से पहले एआईजी का पद संभाला था, जबकि इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह और सब-इंस्पेक्टर रमन कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की संलिप्तता का हवाला देते हुए दिसंबर 2007 में सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिससे जांच दल के लिए आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण हो गया।


2012 में पटियाला की एक सीबीआई अदालत ने देविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह, रमन कुमार, बरजिंदर सिंह, मनजीत कौर, सुखराज सिंह, रणवीर सिंह और करमजीत सिंह बठ्ठ के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 182, 195, 211, 384, पीसी एक्ट, 1988 की धारा 7 और धारा 13(2) के साथ धारा 13(1) (डी) के तहत आरोप तय किए थे। हालांकि, बरजिंदर सिंह और सुखराज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

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