खुलेआम चल रहा पंजाब में अवैध खनन….. विरोध करने वाले किसान नेता की बेरहमी से हत्या

Group of people at the crime scene, detective and forensics next to a dead body.

एसएनई नेटवर्क.मोहालाी। 

पंजाब के मोहाली जिले के गांव बडाना में शामलात जमीन से अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को रोकने गए भाकियू एकता उगराहां से जुड़े किसान नेता की कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 70 वर्षीय गुरचरण सिंह निवासी बडाना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान जसविंदर सिंह उर्फ काला, जसविंदर सिंह उर्फ छिंदा, हरविंदर सिंह उर्फ गग्गू समेत तीन अन्य अज्ञात लोगों के रूप में बताई है और सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी जसविंदर सिंह उर्फ काला पुत्र छज्जू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 5 गिरफ्त से बाहर हैं।

अधिक जानकारी देते पुलिस अधिकारी ने बताया कि  मृतक गुरचरण सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह ने शिकायत में बताया कि गांव बडाना की शामलात जमीन से खनन हो रहा था। रात को करीब साढ़े 11 बजे उनके पिता खनन मशीनों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। उनके साथ महेंद्र सिंह पुत्र सुरमुख सिंह भडाणा भी थे। 


उन्होंने मौके पर पहुंचकर खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को रोककर पूछा कि उक्त मिट्टी कहां पर ले जा रहे हो। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि यह मिट्टी हरविंदर सिंह गग्गू पुत्र कृपाल सिंह निकलवा रहा है। चालक ने कहा कि हरविंदर सिंह को बुला लो या फिर पंचायत को यहां बुला लो। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने फोन करके पांच-सात युवकों बुला लिया और उन्होंने उनसे बहस करते हुए कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को जाने दे हम हरविंदर सिंह को बुला लेंगे। उनसे अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहां पर चार युवक पहुंच गए। इनमें जसविंदर सिंह उर्फ काला, जसविंदर सिंह उर्फ छिंदा भी थे।


उन्होंने चालक से कहा कि तू हट जा ट्रैक्टर-ट्रॉली हम चलाते हैं। इनमें से एक युवक ने कहा कि कोई नहीं… हट जा पीछे, कोई दबता है तो दब जाए। इसके बाद जसविंदर सिंह उर्फ काला ने पिता गुरचरण सिंह पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी और बुरी तरह से कुचल दिया। उसने और गुरप्रीत सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकने की कोशिश की लेकिन वे मौके से फरार हो गए।


गुरप्रीत और हरजीत सिंह की मदद से पिता को तुरंत सरकारी अस्पताल डेराबस्सी पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे भूपिंदर सिंह के बयान पर उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302-379 सहित खनन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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