वरिष्ठ पत्रकार अमित मरवाहा. तरनतारन।
तरनतारन की एसीजीएम् कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोडी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह ऑर्डर 2020 में आप नेताओं द्वारा तरनतारन के प्रबंधकीय ब्लॉक के बाहर लगाए गए धरने के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अंतर्गत जारी किए गए हैं। जुलाई 2020 में पंजाब के विभिन्न हिस्सों में जहरीली शराब के कारण कई जानें चली गई थीं। इसके विरोध में आप नेताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ तरनतारन प्रबंधकीय ब्लॉक के बाहर धरना दिया था। कांग्रेस सरकार ने आप नेताओं के खिलाफ तरनतारन के थाना सदर में मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद केस की सुनवाई एसीजीएम् बगीचा सिंह की अदालत में चल रही थी।
हाजरी से छूट के लिए दी थी दरखास्त
विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोडी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर, कुलवंत सिंह पंडोरी अदालत में पेश ही नहीं हुए। सभी आप नेताओं के एडवोकेट बूटा सिंह संधू ने कोर्ट में आरोपियों को हाजिरी में छूट के लिए एप्लिकेशन दी थी, लेकिन जज बगीचा सिंह ने इस अर्जी को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सभी की गैरहाजिरी के चलते केस लटक रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत के लिए जमानत भरने वाले सभी लोगों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। केस की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।