शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को इस मामले मिली सजा…साथ में देना होगा इतना जुर्माना, जानें, क्या था पूरा मामला

SANJAY RAUAT SHIV SENA NETA BY SNE NEWS IMAGE (FILE PHOTO)

वरिष्ठ पत्रकार.राष्ट्रीय डेस्क। 

अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को आपराधिक मानहानि के एक मामले में 15 दिन के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने राउत के 100 करोड़ रुपये के “शौचालय धोखाधड़ी” में शामिल होने के आरोपों पर दायर किया था।
अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, “मैं अदालतों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। हम ऐसे देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं?” 

कथित रूप से मानहानिकारक बयान राउत ने अप्रैल 2022 में दिए थे। मानहानि की शिकायत का संज्ञान लेते हुए, अदालत ने पाया कि सांसद द्वारा बोले गए शब्दों ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कथित रूप से मानहानिकारक लेख मिलने के बाद सोमैया ने आपराधिक मामला दर्ज कराया। लेख में उन पर पर्यावरण अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना मैंग्रोव को काटकर अनधिकृत शौचालय बनाने का आरोप लगाया गया था। इसमें आगे दावा किया गया कि वह ₹100 करोड़ के घोटाले में शामिल थीं, जिसे कथित तौर पर उनके एनजीओ, युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से अंजाम दिया गया था।


लेख के अलावा, सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साक्षात्कार दिए, अगले दिन, 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में राउत के साक्षात्कारों की वीडियो क्लिप कोर्ट को सौंपी।


फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मेधा सोमैया ने कहा, “मुझे खुशी है कि मुझे न्याय मिला है और मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप झूठे साबित हुए हैं। मैंने न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ी और परिवार की किसी भी अन्य महिला की तरह ही न्याय किया। मुझे लगता है कि अदालत ने एक शिक्षक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी स्थिति का सम्मान किया है। मुझे फैसले के खिलाफ अपील करने के आरोपी के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहना है।”

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