वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को राहत दी है। अदालत ने सुवेंदु के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की शिकायतों की जांच पर रोक लगाई है।
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने 22 मई को पूर्व मेदिनीपुर के कालीघाट स्थित एक घर पर छापेमारी की। अधिकारी के वकील बताया था कि कि यह विपक्ष के नेता का कार्यालय और निवास है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगाई है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि 10 जून को मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस छापेमारी को अवैध बताते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अधिकारी ने कहा कि छापेमारी से पहले पुलिस को नोटिस देना चाहिए था।