वरिष्ठ पत्रकार.राष्ट्रीय डेस्क।
गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय द्वारा कड़ी चेतावनी जारी की गई। साफतौर पर स्पष्ट किया गया कि यदि वे एफसीआरए पंजीकरण के बिना या पंजीकरण की समय सीमा खत्म होने के बावजूद विदेशी धन हासिल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि विदेशी धन हासिल करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत होना होगा।
..अब नियमों के तहत यह करना होगा
इसके अलावा, जिन लोगों को एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलता है, उन्हें पंजीकरण की समय सीमा खत्म होने से 6 महीने पहले इसे नवीनीकृत करना होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनका पंजीकरण खत्म हो जाएगा और वे विदेशी अंशदान हासिल या उपयोग नहीं कर सकते हैं।
जानिए, कैसे आया संज्ञान में मामला
अधिसूचना में कहा गया है, ‘हालांकि, इस मंत्रालय के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जहां एफसीआरए (विदेशी अंशदान) का क्रेडिट या डेबिट उन एनजीओ/एसोसिएशन के खातों में देखा गया है, जिन्हें एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण/पूर्व अनुमति/नवीनीकरण नहीं दिया गया है या ऐसे एनजीओ/एसोसिएशन जिनका पंजीकरण वैधता की समय सीमा खत्म होने पर समाप्त हो गया है या जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।’
इस प्रावधान के तहत उल्लंघन
गृह मंत्रालय ने कहा कि वैध पंजीकरण के बिना एफसी की कोई भी प्राप्ति या उपयोग एफसीआरए 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने कहा कि तदनुसार, एनजीओ/एसोसिएशन के एफसीआरए खातों/एफसीआरए उपयोग खातों में कोई भी लेनदेन, जिसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या समाप्त हो गया है या वैधता खत्म हो गई है, एफसीआरए 2010 का उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।