EDITOR-IN-CHIEF.VINAY KOCHHAR.NATIONAL DESK.
दिल्ली में रह रही अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं ने अपने पड़ोसियों पर नस्ली गाली-गलौज और बेइज्जती का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक, नॉर्थ-ईस्ट राज्य की तीन महिलाओं का अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ था, जो साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में उनके किराए के फ्लैट में एक छोटे से रिपेयर के काम को लेकर शुरू हुआ था।
रविवार को बताया कि आरोपी हर्ष सिंह और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर महिलाओं को गालियां दीं और उन पर अपमानजनक और नस्ली कमेंट किए। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिनमें से एक में आरोपी अरुणाचल की एक महिला से कथित तौर पर पूछ रहा है कि क्या वह सेक्स वर्कर है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह की पत्नी ने वीडियो में महिलाओं से कथित तौर पर कहा, “क्या तुम यहां ‘बिज़नेस’ करने बैठी हो? क्या तुमने घर पर ‘मसाज पार्लर’ खोला है?” इस पर जवाब देते हुए, महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “सबने सुना कि तुमने मेरी इमेज के बारे में क्या कहा। तुमने झूठे आरोप लगाए कि मैं शराब पीती हूं।” उसने कपल से आगे कहा कि वे जाकर उसके कमरे में जाकर देखें कि कहीं “कोई बोतल तो नहीं”।
एक विक्टिम ने रिपोर्टर को बताया कि उन्हें “धंधेवाली” (प्रॉस्टिट्यूट) और “मोमो” (खाने का मतलब लेकिन भारत में नॉर्थईस्ट के लोगों के लिए गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है) कहा जाता था। उनसे यह भी कहा गया “जाओ, ₹500 में मसाज पार्लर में काम करो!” महिलाओं ने आरोपी से फॉर्मल माफी की मांग की है, उनका कहना है कि ये बातें सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थईस्ट कम्युनिटी के लिए थीं। मामला कैसे बिगड़ा?
PTI के मुताबिक, यह घटना 20 फरवरी को दोपहर करीब 3.30 बजे हुई, जब चौथी मंजिल पर महिलाओं के फ्लैट में ड्रिलिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इस दौरान, ड्रिलिंग के काम से धूल और छोटा मलबा नीचे फर्श पर गिर गया, जिसके बाद वहां रहने वाले हर्ष सिंह और उनकी पत्नी ने इस घटना पर एतराज़ जताया। अरुणाचली महिलाओं ने आरोप लगाया कि मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के बजाय, कपल ने नस्लभेदी गाली-गलौज और गलत बातें कहीं, और बहस के दौरान उनकी इज़्ज़त का अपमान किया गया।
पीटीआई ने बताया कि सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 (किसी महिला की इज़्ज़त का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या काम), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (एक जैसे इरादे) और 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, रहने की जगह, भाषा वगैरह के आधार पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना, और मेल-जोल बनाए रखने के लिए नुकसानदायक काम करना) के तहत FIR दर्ज की गई है। महिलाओं ने अपनी शिकायत में मानसिक परेशानी और बेइज्जती का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने साफ किया कि इस घटना में किसी भी तरह की शारीरिक चोट की खबर नहीं है।

