वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली।
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 30 सितंबर 2024 से पूर्व चुनाव कराने होगें। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी अपना निर्णय दिया। संविधान पीठ की तरफ से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट का रहा अहम फैसला
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किए जाएं।
चुनाव के लिए पहले ही बोल चुका है चुनाव आयोग
उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव कराने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका फैसला सुरक्षा की स्थितियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया जाएगा। ऐसे में साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा के चुनावों के लिए अभी और इंतजार करना होगा।