SUPREME COURT ने लगाई इस STATE को फटकार, कहा…….मुफ्त योजनाओं के लिए धन है, लेकिन जमीन के नुकसान का मुआवजा देने के लिए नहीं

COMPENSATION SNE IMAGE

SNE NETWORK.NEW DELHI.


सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा नहीं देने के मामले में जवाब दाखिल न करने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर लाडली बहना और लड़का भाऊ जैसी मुफ्त योजनाओं के लिए धन है, लेकिन जमीन के नुकसान का मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को 13 अगस्त जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस दौरान पीठ ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो मुख्य सचिव अदालत में पेश होंगे। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को अदालत के हर आदेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोर्ट महाराष्ट्र में वन भूमि पर भवनों के निर्माण से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

100% LikesVS
0% Dislikes