वरिष्ठ पत्रकार.लुधियाना।
एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई लुधियाना में पदोन्नति ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-कम-सिविल जज (जूनियर डिवीजन) राजीव गर्ग के खिलाफ की गई है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान उनका हेडक्वार्टर नवांशहर बनाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस संधावालिया बीते सप्ताह लुधियाना दौरे पर आए थे। इसी दौरान जज गर्ग की कार्यप्रणाली जांच के दायरे में आई। निरीक्षण करते समय कोर्ट प्रोसीडिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और कर्तव्यों का निर्वहन में कमियां पाई गई। संधावालिया ने इन सभी बातों का संज्ञान लिया। जस्टिस संधावालिया ने संविधान के अनुच्छेद 235 और पंजाब सिविल सेवा (दंड व अपील) नियमों के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गर्ग को सस्पेंड किया गया। जांच पूरी होने तक उन्हें अपना हेडक्वार्टर ना छोड़ने के आदेश दिए गए हैं।