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पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में पटियाला की सीजेएम (CJM) एकता सहोता की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को दोषी करार दिया है। लुधियाना जिले की आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस को कोर्ट ने IPC की धारा 500 के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के आदेश में किसी प्रकार का जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है। रोचक बात ये है कि ब्रह्म मोहिंदरा कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सिमरजीत बैंस भी अब कांग्रेस में ही शामिल हो चुके हैं।
मामला वर्ष 2018 का
यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है, जब पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को की जाने वाली दवाइयों की सप्लाई में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। लोक इंसाफ पार्टी के तत्कालीन विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे।बैंस ने आरोप लगाया था कि ब्रह्म मोहिंद्रा के एक फार्मा कंपनी ‘Arbour Biotech’ से कथित संबंध हैं और स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई है।
आरोपी को दोषी ठहराया जाता है —COURT
तब ब्रह्म मोहिंद्रा ने इन्हें पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और अपनी छवि खराब करने वाला बताते हुए अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई पर्याप्त या ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता सहोता ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बिना किसी सबूत के लगाए गए इन आरोपों से शिकायतकर्ता की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा है, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।###USA###CANADA###UK###PUNJAB###PATIALA###LUDHIANA###COURT###VERDICT###CONGRESS###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###NEWZEALAND###AUSTRIA###SINGAPORE###FRANCE###GERMANY###VIETNAM###IRELAND###NETHER-LAND###

