PUNJAB BREAKING..अब जाकर आई पंजाबी गीतकारों की शामत… हथियार-हिंसा का महिमामंडन करने वालों पर लटकी तलवार

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब में हथियारों व हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतकारों पर अब हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ऐसे गीतों की सूची तैयार कर सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि ऐसे गीतों के मामले में कितनी एफआईआर दर्ज की गई है इसका ब्यौरा अगली सुनवाई पर सौंपा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब केंद्र को शामिल करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।


याचिका दाखिल करते हुए फाजिल्का निवासी गुरभेज सिंह ने उसके खिलाफ 25 मार्च को हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी। याची ने बताया कि उस पर व उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक आधार पर हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2019 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी मेले, धार्मिक, विवाह आयोजन या किसी शैक्षणिक संस्थान में हथियार नहीं लेकर जाएगा। पंजाब सरकार ने 2022 में सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर हथियारों के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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