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पंजाब में अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना मंहगा हो गया है, क्योंकि राज्य में ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिफकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब गैर परिवहन वाहन (वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर) ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। डीजल और पेट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग रखा गया है। लेकिन एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटैगरी से बाहर रखा गया है।
इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नए टैक्स तय किए हैं। इसके मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के 8 साल के बाद उन्हें हर साल चुकाना होगा। ऐसे काॅमर्शियल मोटर साइकिल पर 200 रुपए, थ्री व्हीलर (गुड्स एंड पैंसेजर) 300 रुपए, मोटर कैब/ मैक्सी कैब 500 रुपए, लाइट मोटर (गुड्स एंड पैसेंजर) 1500 रुपए, मीडियम मोटर व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) 2000 रुपए और हैवी व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) के लिए 2500 रुपए सालाना तय किया गया है।

