गैर-कानूनी हिरासत और टॉर्चर का आरोप लगाने वाली पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए HIGH-COURT ने DGP से मांगी ‘REPORT’

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मोहनजीत सिंह के पिता की गैर-कानूनी हिरासत और टॉर्चर का आरोप लगाने वाली पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब राज्य से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, जिसमें “कथित घटना के बाद और SIT बनाने से पहले क्या एक्शन लिया गया” बताया गया है। CBI जांच के लिए जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच के सामने अपनी पिटीशन में, गुरमेल सिंह ने कहा कि उनके बेटे ने 2 सितंबर को संगरूर जिले के एक गांव में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उन्हें काला झंडा दिखाया था।

उसे दाढ़ी से पकड़ा और पीटा

पिटीशनर के वकील ने कहा कि इसके बाद पुलिस अधिकारियों की एक टीम उस छत पर गई जहां से पिटीशनर के बेटे ने काला झंडा दिखाया था, उसे दाढ़ी से पकड़ा और पीटा। उन्होंने कुछ तस्वीरों का भी ज़िक्र किया। जस्टिस अग्रवाल ने कहा, “आरोप है कि इसके बाद, पिटीशनर के बेटे को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और उसे पुलिस पोस्ट, जोनल पुलिस सिटी, सुनाम और फिर पुलिस स्टेशन चीमा ले जाया गया। गैर-कानूनी हिरासत के दौरान, उसे बुरी तरह पीटा गया और थर्ड-डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिसमें बिजली के झटके भी शामिल थे… यह कहा गया है कि पिटीशनर के बेटे के कपड़े उतार दिए गए और उसे बिना कपड़ों के झटके दिए गए।”

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई

वकील ने पिटीशन में कही गई बातों का भी ज़िक्र किया और कहा कि बेटे ने संगरूर ज़िले और पटियाला ज़िले के बाहर के IPS अधिकारियों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (SIT) बनाकर निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि संबंधित रेस्पोंडेंट्स को बचाया जा रहा था।

केस की सुनवाई 15 अक्टूबर तय

जस्टिस अग्रवाल ने केस की सुनवाई 15 अक्टूबर तय करते हुए कहा, “मैंने पेपर-बुक देखी है और विरोधी दलीलों पर विचार किया है और पाया है कि मामला गंभीर है। आगे बढ़ने से पहले, पंजाब राज्य एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करे जिसमें बताया जाए कि कथित घटना के बाद और SIT बनाने से पहले क्या कार्रवाई की गई थी। यह रिपोर्ट DGP, पंजाब के एफिडेविट के रूप में होगी।”###USA###UK###PUNJAB###HIGH-COURT###HARYANA###CHANDIGARH###AUSTRALIA###newzealand###SINGAPORE

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