झूठी शिकायत देकर पति को तलाक लेने में कोई रोक नहीं सकता- उच्च न्यायालय

एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।

पति को परेशान करने के लिए बार-बार झूठी शिकायत दर्ज कराना पति के खिलाफ पत्नी की क्रूरता ही साबित होती है। ऐसे में पति को तालाक लेने का ठोस तथा मूल अधिकार मिल जाता है। याची पत्नी द्वारा पति के खिलाफ फैमिली अदालत द्वारा तलाक देने की याचिका को चुनौती के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की अपील पर अदालत ने पुराने फैसले पर ही सहमति जताई। 


दरअसल, रोहतक दंपति की शादी वर्ष 2012 में हुई। पत्नी ने पति से गांव से अलग शहर में रहने के लिए घर की अवस्था करने के लिए कहा गया। दोनों ही अलग रहने लगें। पत्नी द्वारा बार-बार पति के खिलाफ झूठी शिकायत थाना में दर्ज कराई। मामला फैमिली कोर्ट के पास पहुंचा। जांच-पड़ताल के लिए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए। उनकी जांच में शिकायत फर्जी पाई गई। फैमिली कोर्ट में पति को पत्नी से तलाक लेने का ठोस आधार मिल गया।


इसके बाद पत्नी ने पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के खिलाफ तलाक नहीं लेने की चुनौती दी। अदालत ने पाया कि पत्नी द्वारा जानबूझकर पति तथा ससुराल परिवार के खिलाफ तंग-परेशान करने की झूठी शिकायतें दर्ज कराई। इसलिए अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए पति को पत्नी से तलाक लेने का मंजूरी दे दी।  

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