एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़ो द्वारा एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाते कहा कि देश हर एक स्वतंत्र नागरिक को सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा लेना उसका मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को नहीं छीन सकता है। सरकार को नोटिस जारी कर इस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा सुनिश्चित करने का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया।
दरअसल, लुधियाना के रहने वाले प्रेमी जोड़ा ने अपनी जान का खतरा महसूस करते हुए पंजाब एंड हरियाणा में अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। याचिका में विवरण किया गया महिला दोनों शादीशुदा है तो आपसी सहमति से एक-दूसरे के साथ रहना चाहते है। इसमें महिला की तरफ से बताया गया की कि उसका पति एक नंबर का नशेड़ी है तथा उससे जान का खतरा भी है।
न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई करते कहा कि हर प्रेमी जोड़ा को सुरक्षा लेने के लिए स्वतंत्र है तथा यह उसका मौलिक अधिकार भी है तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब सरकार से इस मसले पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना हलफनामा पेश करने का आदेश जारी किया।