पूर्व डीजीपी सैनी को अदालत ने क्या निर्देश किए जारी, पढ़े, इस खबर में……?

एसएनई न्यूज़.चंडीगढ़।

आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली अंतरिम जमानत के आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। इस मांग पर हाईकोर्ट ने सैनी को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को अंतरिम जमानत दी थी। अब विजिलेंस ने हाईकोर्ट से उस आदेश को वापस लेने की मांग की है।

सैनी को मिली अंतरिम जमानत को वापस लिए जाने की अपनी अर्जी में विजिलेंस ने कहा है कि हाईकोर्ट ने सैनी को इस मामले में दर्ज एफआईआऱ नंबर 13 में अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन विजिलेंस ने सैनी को एफआईआऱ नंबर 11 में गिरफ्तार किया था। इस एफआईआऱ में सैनी को कोई राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली थी। इसलिए सैनी की 18 अगस्त की रात को की गई गिरफ़्तारी सही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को अवैध बता, उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए। सैनी को 12 अगस्त को जो अंतरिम जमानत दी गई थी, वह आदेश वापस लिए जाएं। हाईकोर्ट ने अब इस पर सैनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

50% LikesVS
50% Dislikes