एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
टेंडर अलॉटमेंट घोटाले के मामले में फंसे पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं। सोमवार को अदालत ने पूर्व मंत्री को नियमित जमानत देने से इन्कार कर दिया। वहीं, लुधियाना में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख 9 नवंबर तय कर दी है।
यह था पूरा मामला
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में हुए करोड़ों के ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले के मामले में विजिलेंस ने भारत भूषण आशु के खिलाफ 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में नियमित जमानत की मांग ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। टेंडर घोटाले में उनके खिलाफ 22 सितंबर को एक और एफआईआर दर्ज हुई।
एफआईआर को रद्द करने की मांग की
आशु ने दूसरी याचिका दाखिल करते हुए इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। याची ने कहा कि पहले ही इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें दूसरी एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। यह सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस याचिका पर हाईकोर्ट अब 9 नवंबर को सुनवाई करेगा।