राहत….. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश खारिज 

ADV. VIKAS MALIK BY SNE NEWS IMAGE (FILE PHOTO)

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की अनुशासन समिति ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को खारिज कर दिया है। रविवार को पारित आदेश में अनुशासन समिति ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित करना अनुचित और कठोर है। इसलिए, राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में टिक नहीं सकता और इसे खारिज किया जाता है। 

मलिक ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को बीसीआई के समक्ष चुनौती दी थी। राज्य बार काउंसिल ने 10 जुलाई को लाइसेंस निलंबित कर दिया था, क्योंकि उसे शिकायतें मिली थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मलिक ने 1 जुलाई को दर्ज एफआईआर से संबंधित साक्ष्य नष्ट करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीडीआर हटा दी है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 23 अक्टूबर के निर्देश पर बीसीआई की अनुशासन समिति ने पिछले 2 दिनों में सुनवाई की। मलिक पर पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन के फंड के गबन का आरोप है, हालांकि, उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है। बीसीआई के आदेश में आगे कहा गया है: “यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियां केवल अपील के निपटान के लिए हैं और इसमें निहित किसी भी बात को गुण-दोष और उनके प्रतिद्वंद्वी दावों के आधार पर पक्षों के बीच किसी भी विवाद की राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। पक्षों को 29 अक्टूबर, 2024 को शाम 4 बजे राज्य बार काउंसिल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

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