BIG UPDATE..मजीठिया मामले में हाईकोर्ट का क्या आया फैसला, क्यों मांगा 3 सप्ताह का समय, क्या रही वजह, जाने, इस रिपोर्ट में…..?

BIKRAM MAJITHIYA-SNE

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ  आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है।  मजीठिया फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।

जानिए, क्या था पूरा मामला

दरअसल, कुछ दिन पहले बिक्रम मजीठिया के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। चर्चा, इस बात की भी खूब चली थी कि राज्य सरकार ने उन्हें झूठा फंसाने के लिए ऐसा किया, जबकि, प्रदेश के सीएम भगवंत मान ने साफ तौर पर विपक्ष को चुनौती देते कहा था कि उनके पास मजीठिया के खिलाफ पक्के सबूत है, जिससे साफ हो जाता है कि राज्य सरकार ने जो कार्रवाई की वह कानून के दायरे में रहकर की। उधर, मजीठिया के अधिवक्ता ने चुनौती देते कहा था कि राज्य सरकार ने मजीठिया को झूठा फंसाया है, इसलिए, वे उन्हें जल्द कानून के शिकंजे से बाहर करवा लेगें। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय यह मामला किस दिशा की तरफ जाता है। 

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