HIGH-COURT DECISION–पुलिस की नालायकी की वजह से नशा तस्कर को मिली जमानत..नहीं पेश कर पाई कोई सबूत

PUNJAB & HARYANA HIGH COURT SNE IMAGE

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

नशा तस्करी से जुड़े मामले में नियमित जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नशा समाज के ताने-बाने को दीमक की तरह चाट रही है लेकिन अपराध की गंभीरता और नशे के खिलाफ सख्त कानून भी संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का लाइसेंस नहीं देता। इसी टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में आरोपी को जमानत दे दी।


यह है पूरा मामला


आरोप के अनुसार फगवाड़ा निवासी कुलदीप से 1.540 किलोग्राम ट्रामाडोल की गोलियां बरामद हुई थीं। आरोपी पिछले 2 वर्ष और 3 महीने से न्यायिक हिरासत में था। मार्च 2023 में आरोप तय हुए लेकिन अब तक 16 में से सिर्फ 3 गवाहों की ही गवाही हो सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के शेष सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं जो बार-बार समन, जमानती और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह स्थिति 27 बार की सुनवाई में दोहराई गई है।

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