वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
महीने की अंतिम तिथि में रिटायरमेंट के दिन एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ से इनकार नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया है।
मोहाली निवासी मलघर सिंह ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में एडवोकेट गीतांजलि छाबडा़ के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तिथि पर उसके आखिरी वेतन वृद्धि को एक वर्ष पूरा हो जाता है तो पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले इस लाभ से कर्मी को वंचित कर देती है। सरकार माह के आखिरी दिन में उसे रिटायर मान लेती है और अगले माह की एक तारीख को उसे रिटायर मान वेतन वृद्धि लाभ से वंचित कर दिया जाता है।
याची ने कहा कि पूरे सेवा काल के दौरान उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो एक दिन की दलील देकर इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया जाता है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि यदि रिटायरमेंट के दिन उसके आखिरी इंक्रीमेंट को एक वर्ष पूरा हो गया है तो कर्मचारी 1 तारीख को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का हकदार है।

