HIGH COURT–SEXTORTION मामले में अपराधी रहम के हकदार नहीं…अग्रिम जमानत खारिज

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

चंद पैसों के लिए पीड़ितों की अंतरंग फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे गंभीर मामले में आरोपी अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्सटॉर्शन के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इससे समाज प्रभावित होगा और ऐसे आरोपी रहम के हकदार नहीं हैं।  याचिका दाखिल करते हुए 19 अप्रैल, 2023 को जालंधर में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।दरअसल, याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वे अंतरंग फोटो व वीडियो के माध्यम से पीड़ितों को ब्लैकमेल करते थे और पैसे वसूलते थे।

हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अग्रिम जमानत देते हुए अदालत को अपराध की गंभीरता, आरोपी की भूमिका, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए। फैसला करते समय उसे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और सामाजिक हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। अग्रिम जमानत से जांच एजेंसी के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के अधिकारों में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं आनी चाहिए।

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