वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने मंगलवार को घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति देने के लिए पंजाब में 1 जून (शनिवार) को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30 मई को शाम 5 बजे से 1 जून को शाम 7 बजे तक और चुनाव परिणाम के दिन 4 जून को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। सिबिन सी ने कहा कि पंजाब के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान 1 जून को राजपत्रित अवकाश रखेंगे।
इस अधिनियम तहत घोषित किया अवकाश
पंजाब में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपना वोट डालने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 बी (1) के अनुसार 1 जून को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

