वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब पुलिस की एक मामले की जांच में बड़ी चूक सामने आने पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई। जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया गया। रिपोर्ट 3 माह के भीतर पेश करने के आदेश जारी हुए। मामला, पुलिस न्यायिक हिरासत में महिला की मौत से जुड़ा है। पुलिस का तर्क था कि युवती ने आत्महत्या की, जबकि, मंगेतर का बयान कुछ और था।
याचिका दाखिल करते हुए मुकुल गर्ग ने बताया कि लुधियाना में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में पूछताछ के लिए याची व उसकी मंगेतर रमनदीप कौर को अगस्त 2017 को पुलिस ने उठाया था। इसके बाद उसकी मंगेतर को बेदर्दी से पीटा गया और उसकी मौत हो गई। याची के परिजनों ने जब उच्चाधिकारियों को शिकायत दी तो तुरंत लीपापोती शुरू कर दी गई और इसे आत्महत्या का मामला बना दिया गया। याचिका दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने इस मामले में गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी।