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पंजाब में बैंक से 40.02 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक अमरगढ़ से MLA जसवंत सिंह गज्जन माजरा, उनके भाई बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह और तेजिंदर सिंह को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें सरेंडर किया था।
यह मामला IPC की धाराओं 120B, 420, 421, 406, 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1) (डी) के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने CBI और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी। अदालत के आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी ज़ोनल मैनेजर (रिकवरी) प्रमोद चंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत 01.12.2020 को लुधियाना के सिविल लाइंस थाने में दी गई थी।

