वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली।
पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव शेड्यूल में बदलाव करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव 15 मार्च, 2026 के बजाय 30 अप्रैल, 2026 तक खत्म हो जाने चाहिए।
CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने 3 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, “पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के वकील की बात सुनने के बाद, 18.11.2025 के आदेश के पैराग्राफ 12(III) में इस हद तक बदलाव किया गया है कि पंजाब और हरियाणा स्टेट बार काउंसिल का पूरा चुनाव प्रोग्राम, जिसमें वोटों की गिनती और उसके बाद नतीजों की घोषणा शामिल है, किसी भी हालत में 15.03.2026 के बजाय 30.04.2026 तक खत्म हो जाएगा।” इस मुद्दे पर एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा, “चुनाव 10.11.2025 को पहले से नोटिफाई किए गए शेड्यूल के अनुसार जारी रह सकते हैं (यानी, 18.11.2025 के ऑर्डर के पास होने से पहले), ऊपर बताई गई बदली हुई टाइमलाइन और इस कोर्ट के 18.11.2025 के ऑर्डर में दिए गए दूसरे निर्देशों के अधीन।”
बेंच उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसके 18 नवंबर के ऑर्डर में बदलाव की मांग की गई थी, जिसमें 16 राज्यों/UTs में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कराने के टाइम शेड्यूल को बदला गया था और आदेश दिया गया था कि इसे 31 जनवरी, 2026 और 30 अप्रैल, 2026 के बीच 5 फेज में कराया जाए।

