एसएनई नेटवर्क.चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा की उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया। होशियारपुर की खनन साइट का नियमों के खिलाफ अनुबंध रद्द करने पर पंजाब सरकार को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, उक्त इस राशि को 1 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी को देने के आदेश भी दिए गए। जस्टिस एजी मसीह एवं जस्टिस आलोक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्राइम विजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी ऐसा एक मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था। उस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी थी कि भविष्य में ऐसा करने से पहले नियमों का पालन किया जाए, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा दोबारा ऐसा किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हालांकि पंजाब सरकार ने गलती से यह आदेश जारी होने की बात स्वीकार कर इन्हें वापस ले लिया है।
पहले भी हुआ नियमों का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी एक मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया था। उस दौरान हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि दोबारा ऐसा किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नतीजतन हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए राशि की अदायगी के आदेश दिए हैं।
इस तारीख को लिया था आदेश वापस
कंपनी द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया था कि पंजाब सरकार ने 23 सितंबर को आदेश जारी कर कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर सरकार ने 26 अक्टूबर को आदेश वापस ले लिया।

