SUPREME COURT का अहम DECISION…..’स्त्रीधन’ (महिला की संपत्ति) पर पति का कोई नियंत्रण नहीं होता..जानिए कौन सा था मामला

वरिष्ठ पत्रकार.नई दिल्ली। 

विवाहित जोड़े की संपत्ति से जुड़े एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक पति का पत्नी के ‘स्त्रीधन’ (महिला की संपत्ति) पर कोई नियंत्रण नहीं होता। 10 साल से अधिक पुराने इस मुकदमे में अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला के मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में हुई। अदालत ने कहा कि संकट के समय पति पत्नी के ‘स्त्रीधन’ का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन संपत्ति लौटाना उसका नैतिक दायित्व है। अदालत ने एक महिला के खोए हुए सोने के बदले 25 लाख रुपये लौटाने का निर्देश देते हुए अपने फैसले में यह अहम बात कही।


पति और उसकी मां पर आभूषणों की हेराफेरी के आरोप


महिला के मुताबिक, शादी की पहली रात उसके पति ने सभी गहने अपने कब्जे में ले लिए। गहनों को सुरक्षित रूप से सहेजने के नाम पर उसने गहने अपनी मां को दे दिए। महिला के आरोप के मुताबिक पति और उसकी सास ने अपनी पुराने कर्जों का निपटारा करने के लिए उसके गहनों का दुरुपयोग किया। मामला अदालत में पहुंचने के बाद फैमिली कोर्ट ने 2011 में पारित फैसले में महिला के आरोपों को सही पाया। कोर्ट ने पति और उसकी मां से उक्त दुरुपयोग से हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया। बाद में मामला केरल उच्च न्यायालय पहंचा। जहां अदालत ने पारिवारिक अदालत से मिली राहत को आंशिक रूप से खारिज कर कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित करने में असफल रही।

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