अमृतसर का लाल अशोक ,जीवन में परिवार से अधिक जीव-जंतुओं से करता है प्यार, देश-विदेश में है इनके काम की चर्चा

अंतिम सांस तक खाई कसम , जब तक सांसों में है दम जारी रहेगा काम करने का दम

एसएनई न्यूज अशोक जैसे जीव-जंतु प्रेमी लोगों को करता है दिल से सैल्यूट

पवन कुमार.अमृतसर।   

कुछ लोग समाज के लिए कुछ करने के लिए बने होते है, जबकि कुछ इंसान समाज के साथ-साथ जीव-जंतुओं के लिए कुछ खास करने के लिए पैदा होते है। इनमें पंजाब के जिला अमृतसर में अशोक जोशी नामक एक व्यक्ति जीव-जंतुओं के साथ खास प्यार करने के नाम से देश नहीं, बल्कि पूरे विदेश में जाने जाते है। वह इनमें ही अपना परिवार समझते है। अमृतसर में स्थित एसपीसीए  में बतौर एक अच्छे अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे है।

 पिछले कुछ दिनों से बस स्टैंड में एक सपेरा अपने नशे की आदत की पूर्ति के लिए जहरीले सांप के माध्यम से लोगों साथ ठगी मारने का काम कर रहा था। लोगों में जहरीले सांप द्वारा डसने का भयं बना था।  वहां पास के लोगों में सबसे पहले नींबू पानी बेचने वाले रेहड़ी चालक अशोक चौधरी ने फेसबुक में लाइव होकर इस बात का जिक्र किया। मामला गर्माया तो पवन महाजन, सुरजीत कुलचे का संचालक सनी बंसल ने जीव-जंतु प्रेमी अशोक जोशी से मुलाकात कर, उन्हें असली सच्चाई बयां की। 

 जोशी रविवार को बस स्टैंड के पास उस सपेरे के पास पहुंचे। उन्होंने वहां से सांप को अपने कब्जे में ले लिया। वहां के स्थानीय दुकानदार तथा रेहड़ी चालकों ने अशोक जी का तह दिल से धन्यवाद किया, जबकि अशोक जोशी ने कहा कि यह तो उनका फर्ज था, जिसे उन्होंने पूरा किया। बताया कि थोड़े दिन सांप की मेडिकल जांच तथा विभाग की निगरानी में सुरक्षित ढंग से देखरेख होगी। पूरी दस्तावेज कार्रवाई के उपरांत , इसे पास के जंगल या फिर चिड़ियाघर में छोड़ दिया जाएगा।

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें कोई भी जीव-जंतु, इस प्रकार का दिखाई दे तो घबराएं मत, बल्कि उनके साथ संपर्क कर सकते है। इन जीव-जंतुओं की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। वैसे, अब धीरे-धीरे कई जंतुओं की प्रजातियां समय के मुताबिक लुप्त हो रही है। भविष्य में इन्हें बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा।

 सांप रखना कानूनी जुर्म

अशोक जोशी के मुताबिक शहर में सांप रखना या फिर उसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठना दोनों ही कानूनी रूप से जुर्म है। भारतीय दंड संहिता एनिमल एक्ट की धारा के मुताबिक, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जा सकता है। शिकायत के आधार अति शीघ्र मामला दर्ज हो सकता है। आरोप साबित होने पर जुर्माना तथा सज़ा दोनों का ही भारतीय कानून के प्रावधान मुताबिक संभव है। 

बेजुबान को तंग करने वालों के बारे सूचित करें

अशोक जोशी ने बताया कि अगर शहर के किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति बेजुबान जीव-जंतु के साथ तंग कर रहा है। तत्काल उन्हें फोन पर इस बात के बारे सूचित करे। सूचना देने वाले का नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। इस प्रकार के जुर्म करने वालों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। 

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