अनुयायी पर बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा में बेअदबी करने की थी आशंका….सीबीआई की जांच में नहीं कुछ हुआ था साबित
एसएनई न्यूज़.फरीदकोट।
जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अनुयायी की हत्या करने वाले तीन अपराधियों के खिलाफ उम्र कैद तथा 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया। मामला वर्ष 2016 का है। डेरा अनुयायी गुरदेव सिंह की उसकी किराना दुकान के समक्ष गोली मार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
दरअसल, डेरा अनुयायी पर बुर्ज जवाहर सिंह वाला में स्थित गुरुद्वारा के पावन-स्वरूप चोरी करने या बेअदबी की आशंका थी। इस केस में सीबीआई ने हिरासत में लेकर अनुयायी से पूछताछ भी की थी, जबकि उसमें इसकी किसी भी प्रकार से भूमिका सामने नहीं आई। 13 जून 2016 में गुरदेव सिंह अपनी किराना दुकान पर बैठा हुआ था।
कार सवार फिरोजपुर-मुक्तसर के रहने वाले कोहला, अशोक कुमार, जसवंत सिंह ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी।पास में स्थित सरकारी अस्पताल दाखिल कराया। हालत अति गंभीर होने की वजह से लुधियाना के डीएमसी रेफर कर दिया। यहां पर दम तोड़ दिया गया। कथित अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया।