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मंगलवार सुबह-सुबह एक ऑपरेशन में, ज़िला प्रशासन ने जालंधर ज़िले के लतीफ़पुरा इलाके में सभी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया। इस काम में नगर निगम की मशीनरी की मदद ली गई और पुलिस की भारी सुरक्षा भी थी। जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (JIT) की ज़मीन पर बने इन स्ट्रक्चर को सबसे पहले दिसंबर 2022 में हटाया गया था, लेकिन रहने वाले लोग वहीं टेंट में रह रहे थे और खाली करने से मना कर रहे थे।

सुबह 4:30 बजे, MC और जालंधर पुलिस की टीमें इलाके में पहुँचीं और सभी रहने वालों को हटा दिया। JCB मशीनों का इस्तेमाल करके, अधिकारियों ने कब्ज़ा करने वालों के बनाए गए टेम्पररी और परमानेंट, दोनों तरह के स्ट्रक्चर को गिरा दिया। मंगलवार को जालंधर के लतीफ़पुरा इलाके में हाई कोर्ट के आदेश के बाद गैर-कानूनी कब्ज़े हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस वाले। मंगलवार को जालंधर के लतीफ़पुरा इलाके में हाई कोर्ट के आदेश के बाद गैर-कानूनी कब्ज़े हटाने की ज़िला प्रशासन की कार्रवाई की निगरानी करते पुलिस वाले।
यह ज़मीन एक सड़क प्रोजेक्ट के लिए तय की गई थी, जो पहली बार हटाए जाने के बाद से रुकी हुई थी। JIT ने रहने वालों को दूसरी ज़मीन देने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह जाने से मना कर दिया, जिससे दोनों तरफ़ केस हो गया। पिछले साल जुलाई में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस जगह को खाली करने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई से मॉडल टाउन, शिव विहार, गुरु तेग बहादुर नगर, मीठापुर, जालंधर हाइट्स, और PPR मार्केट और क्यूरो मॉल जैसे कमर्शियल हब के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

