वरिष्ठ पत्रकार.जालंधर।
स्थानीय अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए एक स्कूल टीचर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी स्कूल टीचर पर पियानो सिखाने के बहाने बच्ची का यौन शोषण करने का संगीन आरोप था। बताया जा रहा है कि एक साल से ज्यादा चली सुनवाई के बाद पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज ने आरोपी पियानो टीचर तोबियस मसीह को मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
जानिए, क्या था पूरा मामला
जालंधर के रहने वाले परिवार ने 25 फरवरी 2024 को थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में परिवार ने कहा था कि उनकी मासूम बच्ची सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, दीप नगर, रहमानपुर रोड, जालंधर में चौथी क्लास में पढ़ती है। स्कूल का पियानो टीचर बच्ची के साथ पियानो सिखाने के बहाने स्कूल में बंद पड़ी कैंटीन में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांध कर यौन शोषण करता रहा। परिवार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और आरोपी तोबियास के खिलाफ धारा 376 एबी, 506, 354 ए, 354 डी, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 10, 12 के अधीन केस दर्ज करके पियानो टीचर को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच में हुआ था खुलासा
पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि टीचर द्वारा स्कूल की 2 और छात्राओं के साथ भी गलत काम किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी तोबियास मसीह को दोषी करार देते हुए 20 साल की सख्त सजा सुना दी।

