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लगभग तीन साल पुराने युवक की हत्या मामले में मोगा जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रेमिका के पिता और चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोगा के गांव वडूवाल निवासी रछपाल सिंह उर्फ साजन की हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को उम्रकैद और 1.04 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में पिता गुरतेज सिंह और उसका भाई छिंदा सिंह है।
धर्मकोट पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार 2 अप्रैल 2023 को मृतक रछपाल सिंह के पिता जगसीर सिंह ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनका 20 वर्षीय बेटा रछपाल सिंह उर्फ साजन मजदूरी करता था और उसका गांव वडूवाल की ही रहने वाली कोमलप्रीत कौर के साथ उसका करीब डेढ़ साल से प्रेम संबंध था। दोनों के घरों की दूरी मात्र 700 मीटर थी। लगभग छह महीने पहले लड़की के परिजनों को दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी मिलने के बाद विवाद हुआ था, जिसे पंचायत ने सुलझाते हुए दोनों को आगे न मिलने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद दोनों चोरी-छिपे मिलते थे।
शिकायत के अनुसार एक अप्रैल 2023 की रात को कोमलप्रीत कौर ने पारिवारिक दबाव के चलते रछपाल सिंह को अपने घर बुलाया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, तो लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और डंडों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गुरतेज सिंह और छिंदा सिंह ने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर रछपाल सिंह के शव को गांव लोहगढ़ से निकलने वाली नहर के किनारे फेंक दिया।
जब रछपाल देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 2 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि गांव लोहगढ़ के पास नहर किनारे एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर शव रछपाल सिंह का निकला। शव के पास एक लकड़ी का टुकड़ा और रस्सी भी बरामद हुई।
पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर प्रेमिका कोमलप्रीत कौर, पिता गुरतेज सिंह, चाचा छिंदा सिंह और रिश्तेदार दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत में चली सुनवाई के दौरान गुरतेज सिंह और उसके भाई छिंदा सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में दो आरोपी जुवेनाइल (नाबालिग) हैं, जिनका केस किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

