गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया और भूपिंदर सिंह उर्फ भूप्पी राणा बरी

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SNE NETWORK.MOHALI.

पंजाब की मोहाली अदालत ने नाजायज हथियार बरामदगी से जुड़े तीन साल पुराने मामले में गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया और भूपिंदर सिंह उर्फ भूप्पी राणा को शनिवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। पुलिस दोनों गैंगस्टरों का बाकी आरोपियों के साथ संबंध या लिंक साबित करने में नाकाम रही।

सौरव कुमार उर्फ अज्जू, कुषार आशीष रामस्वरूप और शिवराज सैनी को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। तीनों को 3-3 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर 2-2 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

कोर्ट ने 3 दोषियों को धोखाधड़ी से जुड़ी IPC की धारा 406, 420 और 120-बी के आरोपों से भी बरी कर दिया। अदालत के मुताबिक, पुलिस इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी। मामले के चौथे आरोपी रणजीत सिंह उर्फ काका की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।###USA###UK###CANADA###PUNJAB###MOHALI###POLICE###JAGGU###AUSTRALIA###NEWZEALAND###

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