बड़ी राहत….मजीठिया के साले की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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SNE NETWORK.MOHALI.

आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को बड़ी राहत मिली है। मोहाली स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गजपत सिंह ग्रेवाल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले विजिलेंस ने अदालत को सूचित किया था कि जांच आगे बढ़ाने और आय से अधिक संपत्ति छिपाने की साजिश से पर्दा उठाने के लिए ग्रेवाल की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले विजिलेंस ने गजपत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ अदालत में भगोड़ा (पीओ) घोषित करने की याचिका दायर की थी। विजिलेंस के अनुसार ग्रेवाल के 3 अलग-अलग पते (गांव खेड़ी, जिला संगरूर; बसंत विहार, दिल्ली और डिफेंस कॉलोनी, दक्षिणी दिल्ली) सामने आए थे। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस की इस कार्रवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी।

यह मामला डीएसपी इंदरपाल सिंह की याचिका पर दर्ज FIR (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1), 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी) से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस का आरोप है कि गजपत सिंह ग्रेवाल ने मुख्य आरोपी बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति जुटाने और उसे विभिन्न माध्यमों से छिपाने की आपराधिक साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल अग्रिम जमानत मिलने से ग्रेवाल को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।###USA###CANADA###UK###PUNJAB###MOHALI###SAD###BJP###AAP###VB###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###MAJITHIYA###NEWZEALAND###SINGAPORE###GERMANY###ITLAY###FRANCE###SPAIN###CHINA###

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