वरिष्ठ पत्रकार.मोहाली।
खुद के 5 माह के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले जल्लाद पिता को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा। कथित अपराधी पीछे से उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला है। वारदात 3 दिन साल पहले की हैं। कथित दोषी अभिषेक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी।
..जानिए, क्या था पूरा मामला
दोषी अभिषेक की पत्नी निकिता ने बताया कि उनकी शादी नवंबर 2020 में हुई थी। मार्च 2021 में वे जीरकपुर स्थित किराए के मकान में रहने लगे, वहां जनवरी 2022 में बेटे सार्थक का जन्म हुआ। इसके बाद वह अपने घर गए। 11 जून 2022 को ससुराल में झगड़े के बाद दोनों जीरकपुर लौटे, जहां फिर विवाद हुआ। अभिषेक ने पत्नी को कमरे से बाहर निकालकर अंदर से बंद कर लिया और बेटे को अपने पास रख लिया।
इसके बाद निकिता अपने माता-पिता के घर चली गई। 13 जून को जब वह अपने माता-पिता के साथ घर लौटी, तो बच्चा बेहोश मिला। उसके हाथ, पैर, कान और होंठ नीले पड़े थे। पूछने पर अभिषेक ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, हत्या को अंजाम देने वाले पिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन, वह बच निकला।

