2006 में सिर-धड़ कटा मिला था शव….पत्नी के खिलाफ हत्या का दर्ज हुआ था केस…20 साल बाद अदालत ने कर दिया बरी

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SNE NETWORK.NATIONAL DESK.

एक सत्र न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2006 के एक बहुचर्चित हत्या के मामले में 68 वर्षीय एक महिला और उसके सह-आरोपी को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पुलिस द्वारा बरामद किया गया सिर और अंगों से रहित धड़ उसी व्यक्ति का था, जिसे कथित पीड़ित माना जा रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश के जाधव ने किसान खरवा की पत्नी बंसिबेन खरवा और सह-आरोपी इरशाद अली शाह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के मकसद को साबित करने में भी नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बंसिबेन ने अपने पति की हत्या के लिए शाह और एक फरार आरोपी को काम पर रखा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 मई 2006 को नागपाड़ा इलाके में गश्त पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को कपड़े में लिपटा एक पुरुष का गंभीर रूप से विकृत धड़ मिला था। इस धड़ का सिर, हाथ और पैर गायब थे, जिससे उसकी पहचान अत्यंत कठिन हो गई थी। यह मामला 12 वर्षों तक अनसुलझा रहा।

वर्ष 2018 में, जांच एक अन्य वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को सौंपी गई। एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि वह धड़ किसान खरवा नामक एक लापता व्यक्ति का था। इसके बाद, किसान खरवा की पत्नी बंसिबेन और स्थानीय व्यवसायी इरशाद अली शाह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा था कि बंसिबेन ने शाह को अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी और उसे 2,00,000 रुपये का भुगतान किया था###CANADA###USA###UK###COURT-JUDGEMENT-NEWS###MAHARASHTRA###NEWS###PUNJAB###CHANDIGARH###IRELAND###SWEDEN###CHINA###VIETNAM###GERMANY###ITLAY###@

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