NATIONAL-NEWS…CJP के 20 जुलाई को होने वाले ‘चलो संसद’ मार्च से पहले लगी ‘रोक’..जानेंगे,प्रशासन ने X पर किस कानून का दिया हवाला..?

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SNE NETWORK.NEW-DELHI/NATIONAL-DESK.

पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सोमवार, 20 जुलाई को होने वाले ‘चलो संसद’ मार्च से पहले नई दिल्ली ज़िले में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने BNSS की धारा 163 के तहत रोक लगा दी है। CJP के NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च की घोषणा के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है।

रोक क्यों लगाई गई?


डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा ने रविवार को X पर एक पब्लिक एडवाइज़री जारी की, जिसमें कहा गया कि “दिल्ली पुलिस साफ़ तौर पर बताती है कि ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट मार्च/जुलूस के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है।”

दिल्ली पुलिस ने X पर अपनी पोस्ट में कहा, “इसलिए, प्रोटेस्ट मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है, सिवाय जंतर-मंतर पर तय प्रोटेस्ट साइट पर, जिसके लिए पहले से परमिशन ली गई हो।”पुलिस ने आगे कहा कि पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान एहतियातन तैनाती बनी रहेगी।

क्या मना है?

ऑर्डर के तहत, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिविटीज़ मना हैं:

  • कोई भी पब्लिक मीटिंग करना
  • पाँच या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना
  • फायर-आर्म्स, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, भाले, तलवार, डंडे और ईंट-पत्थर लेकर चलना
  • नारे लगाना
  • भाषण देना
  • जुलूस और प्रदर्शन
  • बिना लिखी हुई परमिशन के बताए गए एरिया में किसी भी पब्लिक जगह पर धरना देना या धरना देना

कवर किया गया एरिया और कानूनी नियम


ये पाबंदियाँ सब-डिवीजन पार्लियामेंट स्ट्रीट के पूरे एरिया पर लागू होती हैं, जिसमें ऑर्डर के साथ दिए गए मैप में दिखाए गए जंतर-मंतर रोड का छूट वाला एरिया शामिल नहीं है। ऑर्डर में कहा गया है कि अगर पहले से लिखी हुई परमिशन ली गई हो तो छूट वाले एरिया में शाम 5:00 बजे के बाद भी एक्टिविटीज़ की इजाज़त दी जा सकती है।

2023 के सेक्शन 223 के तहत सज़ा का हकदार होगा

यह ऑर्डर अजय शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, सब-डिवीजन पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 के तहत मिली शक्तियों के तहत जारी किया है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 के साथ पढ़ा गया है।इसमें यह भी कहा गया है कि ऑर्डर का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 223 के तहत सज़ा का हकदार होगा।###USA###UK###CANADA###CJP-PROTEST-RESTRICTION###PUNJAB###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###GERMANY###IRELAND###SWEDEN###EUROPE###CHINA###HUNGRY###FRANCE###ITLAY###ROME###RUSSIA###UKRAINE###VIETNAM###SINGAPORE###@

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